Governor of Indian States
1.स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल “लॉर्ड माउंटबेटन” थे |
2.भारत के प्रथम राज्यपाल “चक्रवर्ती राजगोपालचारी” थे|
3.प्रथम महिला राज्यपाल “सरोजनी नायडू” थी |
4.अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
5.7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956) के द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
6.यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीनस्थ।
7.राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताएँ :
A).वह भारत का नागरिक हो ( उसे जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं )
B). उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो
8.राज्यपाल न तो संसद और न ही विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होता है।
9.राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है न कि मुख्यमंत्री को क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ही अपना पद धारण करता है।
10.राज्यपाल के वेतन एंव भत्ते ‘राज्य की संचित निधि से दिये जाते हैं।
11.राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल ले प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं।
12.राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
12.अनु. 333 के तहत राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधान सभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है।
13.राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में सत्र बुलाने, सत्रावसान करने एवं विधान सभा को विघटित करने का अधिकार है।
14.राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है।
15.अनु. 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है जबकि राष्ट्रपति को अनु. 72 क्व तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।
16.राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति ( Chancellor) होता है
17.वर्तमान में राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन 3.5 लाख ₹ है
18.राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है
19.अनु. 213 के अंर्तगत राज्यपाल को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति दी गई है।
20.राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है
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Ye bhi sahi hai
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