PRESIDENT OF INDIA

PRESIDENT OF INDIA

1). संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत ‘भारत के राष्ट्रपति ‘ का प्रावधान है जिसका संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के राष्ट्रध्यक्ष के समान है। भारत का राष्ट्रपति  तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है।

2). संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वो इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

3). राष्ट्रपति  की योग्यताएं ( क) वह भारत का नागरिक हो।
(ख) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। (ग) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।घ) वह कोई लाभ के पद पर न हो | (ङ) उम्मीदवारी हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए।

4). अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत भारत का एक राष्ट्रपति अनेकों बार चुना जा सकता है जिसका संविधान में कोई सीमा निर्धारण नही है।

5). डॉ° राजेन्द्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें दो बार इस पद हेतु चुना गया था।
ध्यातव्य है कि एम. हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने  कार्यवाहक राष्ट्रपति  के रूप में कार्य किया था।श्री रामनाथ कोविंद भारत के 15वें राष्ट्रपति  हैं।

6). राष्ट्रपति का चुनाव ‘ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ‘ द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।

7). वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

8). राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है और शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराया जाता है।

9). राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति  को देता है तदोपरांत उपराष्ट्रपति  , राष्ट्रपति  के त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोक सभा अध्यक्ष को देता है।

10). निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं।

11). राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एंव पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है जो आयकर मुक्त होता है। ध्यातव्य है कि भारत के आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है।

12). राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में  संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अभी तक भारत के एक भी राष्ट्रपति  पर महाभियोग चलाया नहीं गया।

13). महाभियोग का प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति  को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए तथा उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए।

14). राष्ट्रपति के चुनाव सम्बंधित विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

15). संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है।

16). भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है।

17). राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है।

18). राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को एकबार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। (धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक  को छोड़कर)

20). राष्ट्रपति को तीन प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं :
A) Absolute Veto
B) Suspension Veto
C) Pocket Veto या जेबी वीटो
 साथ ही तीन प्रकार के आपात शक्तियां भी प्राप्त हैं जो निम्नवत है :
क) राष्ट्रीय आपात (अनु. 352)
ख) राष्ट्रपति  शासन (अनु. 356)
ग) वित्तिय आपात (अनु. 360)

नोट: ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है।

PRESIDENT OF INDIA

अन्य gkjankari

कृषि अधिनियम 2020 : तथ्य और विश्लेषण
भारतमाला परियोजना

आप हमे फेसबुक के THE GKJANKARI पेज पर फॉलो कर सकते हैं | twitter – GKJANKARI

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
HAPPY BIRTHDAY प्रियदर्शिनी GK FACT – National Unity Day क्यों मनाया जाता है ऋषि सुनक का जीवन परिचय सूर्य ग्रहण क्यों होता है Abdul Kalam Quotes