प्रिय प्रतियोगी मित्रों , Article 15 से हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे है , इसलिए यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ़ व्यू से काफी इम्पोर्टेन्ट हो जाता है | इस लेख में हम जानेंगे की हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किन किन आधारों पर भेदभाव वर्जित है साथ ही हम जानेंगे की इस वर्जना के अपवादों का सामाजिक परिवर्तन हेतु किस तरह प्रयोग आवश्यक है |
Article 15 भारतीय समाज में समानता की स्थापना का प्रयास करता है तथा सामाजिक विशेषाधिकारों का अंत करके सामाजिक समानता की स्थापना में मदद करता है.
Article 15 (1) राज्य पर तथा Article 15 (2) राज्य तथा नागरिकों दोनों पर धर्म , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद की मनाही करता है | भारतीय समाज में परम्परागत रूप से धर्म , जाति , लिंग या जन्मस्थान जैसे आधार सामाजिक भेदभाव हेतु प्रयोग में लाये जाते रहे हैं | इसलिए परम्परागत समाज से एक आधुनिक समाज की स्थापना के लिए संविधान में इस प्रावधान की विशेष प्रासंगिता हैं |
आर्टिकल 15 (1) एवं आर्टिकल 15 (2) के बावजूद सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 (3), आर्टिकल 15 (4), Article 15 (5) का प्रावधान जोड़ा गया है | आर्टिकल 15 (3) में महिलाओं और बच्चों के लिए एवं आर्टिकल (4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और SC, ST के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार राज्य के पास है |
Article 15 (5) सरकारी अथवा गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त अथवा गैर- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्गों व SC, ST के लिए का प्रावधान है |
महिलाएं नैतिक आधार पर तथा बच्चे उम्र के आधार पर समाज के कमजोर अंग हैं , इसी तरह SC, ST व पिछड़ा वर्ग दीर्घकालिक उपेक्षा के चलते समानता के लिए संरक्षण का हकदार है | यहाँ भेदभाव वर्जना के अपवादों का स्वरुप संरक्षण का तर्क समाज के कमजोर वर्गों को सहारा देकर उन्हें बराबरी पर लाना है , जो सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है |
इस तरह से हम यह भी देख सकतें हैं कि आर्टिकल 15 (3), आर्टिकल 15 (4) और आर्टिकल 15 (5) , आर्टिकल 15 (1 ) एवं आर्टिकल 15 (2) के अपवादों के बजाय उसका तार्किक वर्गीकरण है |
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